CBSE Exam: दरअसल सीबीएसई एग्जाम में यह हुआ था कि एक जैसे नाम मिले दो विद्यार्थियों का अंक गलती से आपस में बदल गया था। इसके नतीजा यह हुआ कि जिस साल 2021 के परीक्षा में शून्य अंक मिले वह कक्षा 12वीं की परीक्षा में अब शामिल नहीं हो सके। Students got zero marks in CBSE exam, HC got angry on school and imposed fine of ₹ 30000
सीबीएसई परीक्षा में कक्षा दसवीं की छात्रों को शून्य अंक देना एक स्कूल को भारी पड़ गया। हाल ही में हुए इस मामले पर हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट में इसका सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने न सिर्फ स्कूल को लापरवाह, बल्कि ₹30000 का जुर्माना देने की भी निवेश जारी कर दिया। सुनवाई में कोर्ट ने बोर्ड को भी नए परिणाम जारी करने का निर्देश दिया है।
CBSE परीक्षा में छात्रा को मिले 0 अंक, HC स्कूल पर भड़का
हालांकि एक जैसे नाम वाले दो विद्यार्थियों का अंक गलती से आपस में बदल गया था इसका नतीजा यहोवा की जिसे साल 2021 की परीक्षा में शून्य अंक मिले, वह कक्षा 12वीं के परीक्षा में शामिल नहीं हो सकी। बाद में विद्यार्थी ने इसके निपटारे के लिए अदालत की ओर किया। उन्होंने परीक्षा परिणाम को सुधारने और संशोधित प्रमाण पत्र जारी करने की मांग किया है।
Students got zero marks in CBSE exam, HC got angry on school and imposed fine of ₹ 30000
इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं जस्टिस विकास पहले यह कहा है कि यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि स्कूल की तरफ से की गई गलती के चलते न सिर्फ याची कार्यकर्ता को भुगतान करना पड़ा है। बल्कि अपनी तरह से गलती नहीं करने वाले बोर्ड को भी मुकदमे बाजी का खर्चा उठाना पड़ा है। और यह भी कहा गया है कि जब हमको कि सुधार में CBSE Board से दाखिल की मांग की तो उन्होंने बताया था कि स्कूल ने तय समय सीमा में संशोधित अंक ऑनलाइन पोर्टल पर जमा नहीं किया गया था।
साथ ही में अभी बताया गया है कि बार-बार अनुरोध करने के बाद भी स्कूल लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि आवेदक को बोर्ड के पास भेज दिया जाए। कोर्ट ने ऐप आया है कि स्कूल में ड्यूटी जारी करने के बाद भी सहयोग नहीं करने का फैसला किया है। इसके साथ शामिल किए गए आप पर भी स्कूल ने इसका जवाब नहीं दिया है।
Students got zero marks in CBSE exam, HC got angry on school and imposed fine of ₹ 30000
कोर्ट ने यह कहा है कि याचिकाकर्ता ने कक्षा 11वीं की परीक्षा पास कर लिया है और स्कूल की गलती के चलते-चलते 12वीं के परीक्षा नहीं दे सका। अगर याचिकाकर्ता के पास में जरूरी निदेशक पास नहीं किया जाएगा तो उसके भविष्य खतरे में पड़ सकता है कोर्ट ने लापरवाही करने पर स्कूल पर लगभग ₹30000 का जुर्माना लगाया है। साथ ही में जुर्माना सीबीएसई को देने के निर्देश जारी किया है।
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